Excise Duty on Petrol and Diesel: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों (crude oil prices) में उछाल को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (excise duty on petrol and diesel) में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने आज जारी अधिसूचना में बताया कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आम लोगों को मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए यह कटौती की गयी है। इसकी जानकारी संसद को भी दे दी गयी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण तेल विपणन कंपनियों पर दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम बढ़ाने का दबाव था। उत्पाद शुल्क में कटौती से उन्हें राहत मिलेगी।
यह कटौती सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश को किये जाने वाले निर्यात पर भी लागू होगी। इसके अलावा, सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये और विमान ईंधन के निर्यात पर 29.5 प्रति लीटर का शुल्क लगाया है। वहीं, विशेष उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल पर विशेष उत्पाद शुल्क शून्य है जबकि डीजल पर 18.5 रुपये प्रति लीटर है।



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