देवरिया: उत्तर प्रदेश में देवरिया के गोरखपुर रोड पर स्थित एक मजार के अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई शुक्रवार को उप जिलाधिकारी देवरिया की अदालत में पूरी हो गई तथा अदालत ने दोनों पक्षों का बहस दलील सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है। देवरिया शहर के गोरखपुर रोड पर एक मजार स्थित है और इस मजार के अवैध निर्माण को लेकर कुछ लोगों ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी।
जिसका मुकदमा नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र उप जिलाधिकारी सदर श्रुति शर्मा की अदालत में विचाराधीन था। कल मामले की सुनवाई में वादी और प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और दलील सुनने के बाद अदालत ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है और यह आदेश न्यायालय कभी भी दे सकता है।
अदालत में सुनवाई के दौरान मजार पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेशनाथ त्रिपाठी ने अपनी दलीलें पेश की विनियमित क्षेत्र की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) नवनीत मालवीय ने प्रशासन का पक्ष रखा। वहीं शिकायतकर्ता भाजपा नेताओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मिश्र प्रीतम और मुकुंद माधव ने भी बहस में भाग लिया।
जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतम मिश्रा ने बताया कि यह मामला जलप्लावित और हरित क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने मजार से संबंधित है। वर्ष 2019 में भाजपा नेता नवीन सिंह, मारकंडेय तिवारी, अमरध्वज राय, धनुषधारी मणि, गोविंद चौरसिया, राजन यादव, अंबिकेश पांडेय और अभिजीत उपाध्याय सहित कई अन्य लोगों ने इस मजार को अवैध बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि मजार का निर्माण विनियमित क्षेत्र में सरकारी भूमि पर नियमों का उल्लंघन कर किया गया है जिससे यातायात, पर्यावरण और शहरी नियोजन प्रभावित हो रहा है।



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Sat, Jan 10 , 2026, 08:50 AM