Illegal Marriage Case : इमरान-बुशरा निकाह मामले पर फैसला आज, 'अवैध' विवाह का है मामला 

Sat, Feb 03 , 2024, 02:46 AM

Source : Uni India

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) के निकाह मामले पर शनिवार यानि आज फैसला सुनाया जाएगा। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला (enior civil judge Qudratullah) ने शुक्रवार को 'अवैध' विवाह मामले (illegal' marriage case) में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा (Salman Akram Raja) और बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल (Usman Riaz Gul) ने गवाहों से जिरह पूरी कर ली है। सुनवाई करीब 14 घंटे तक चली। शिकायतकर्ता के वकील राजा रिजवान अब्बासी और सरकारी वकील समीउल्लाह जसरा दंपति के खिलाफ मामले में अदालत में पेश हुए।

अभियोजन पक्ष के चार गवाहों से जिरह भी पूरी हो चुकी है। अदालत के आदेश के मुताबिक इमरान और बुशरा ने अपने बयान प्रस्तुत किए। अदालत ने उनमें से प्रत्येक से 13 प्रश्न पूछे। दोनों की ओर से सलमान अकरम राजा ने जवाब लिखा। सुनवाई के दौरान 342 के बयानों के बाद शिकायतकर्ता के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अपनी अंतिम दलीलें दीं। पूर्व प्रधानमंत्री के अधिवक्ता सलमान अकरम राजा ने साक्ष्य प्रस्तुत कर गवाह पेश करने की अनुमति मांगी।

साक्षी बुशरा बीबी के परिवार की सदस्य हैं। अधिवक्ता ने कहा कि वह गवाह का नाम उजागर नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी पेशी की अनुमति मांगी है। हालांकि, अदालत ने गवाह पेश करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान खावर मनिका का वीडियो भी चलाया गया। निजी टीवी पर निकाह ख्वान मुफ्ती सईद के इंटरव्यू का वीडियो पांच बार चलाया गया।

बुशरा बीबी ने अपने बयान में 14 नवंबर 2017 के तलाक प्रमाणपत्र को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि खावर मनिका ने मुझे अप्रैल 2017 में मौखिक रूप से तीन तलाक दे दिया। बयान में कहा गया है, “अप्रैल से अगस्त 2017 तक, मैंने इद्दत की अवधि बिताई और अगस्त 2017 में लाहौर में अपनी मां के घर चली गई। एक जनवरी, 2018 को पीटीआई संस्थापक के साथ एक साधारण शादी हुई।”

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