ट्रंप प्रशासन की महत्वपूर्ण लड़ाई ! डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म से नागरिकता खत्म करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने का अनुरोध किया

Sat, Sep 27 , 2025, 12:31 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Donald Trump on Birthright Citizenship: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) ने शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (U.S. Supreme Court) से देश में जन्म से नागरिकता (birthright citizenship) को सीमित करने वाले अपने कार्यकारी आदेश की कानूनी वैधता की समीक्षा करने का अनुरोध किया। इस कदम से यह मामला 2025 में दूसरी बार जजों के सामने आ गया है। ऐसा करके ट्रंप प्रशासन (Trump administration) ने अमेरिका में पैदा होने वाले लोगों को नागरिकता देने वाली सबसे विवादित नीतियों में से एक पर एक महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू कर दी है।

एक अपील में, रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह विचार “गलत” था और इससे “विनाशकारी परिणाम” हुए। प्रशासन के शीर्ष अपील वकील, सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने लिखा, “निचली अदालत के फैसलों ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण नीति को इस तरह से अवैध कर दिया है कि इससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर होती है। इन फैसलों ने बिना किसी कानूनी आधार के, सैकड़ों-हजारों अयोग्य लोगों को अमेरिकी नागरिकता का अधिकार दे दिया।”

न्याय विभाग ने निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ दो अपीलें दायर कीं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आदेश जनवरी में, अपने पद संभालने के पहले दिन, अपनी सख्त आव्रजन नीति के एक मुख्य हिस्से के रूप में जारी किया था। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई करने और 6 अक्टूबर को शुरू होने वाले अपने नए कार्यकाल में इस मामले का निपटारा करने का अनुरोध किया।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया था कि संघीय एजेंसियां ​​उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिका का नागरिक, वैध स्थायी निवासी या ग्रीन कार्ड धारक न हो। यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है और उसे चुनौती देता है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होने वाले सभी लोग नागरिक होते हैं।

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