राजपाल यादव: पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Bollywood actor Rajpal Yadav) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने चेक बाउंस केस में ट्रायल कोर्ट से मिली सज़ा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और सरेंडर ऑर्डर से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा (Justice Swarnakanta Sharma) ने राजपाल यादव की पिटीशन खारिज कर दी है और उन्हें आज यानी 4 फरवरी को सरेंडर करने का ऑर्डर दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि राजपाल यादव को सरेंडर करने के लिए पहले ही दो दिन का टाइम दिया गया था। उस समय उन्होंने वजह बताई थी कि वह मुंबई में हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अब नरमी दिखाने का कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि, 'आपको पहले ही टाइम दिया गया था। अब और रियायत देने का कोई कारण नहीं है।'
एक हफ्ते का टाइम मांगा, लेकिन कोई राहत नहीं
राजपाल यादव की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि अगर एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है तो वह पूरी रकम चुका देंगे। वकीलों ने दावा किया कि राजपाल यादव ने 50 लाख रुपये का इंतज़ाम कर लिया है और इसके सबूत भी जमा कर दिए हैं। यह भी कहा गया कि वह 5 फरवरी को पैसे लेकर कोर्ट आएंगे।
हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कोई और समय देने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राजपाल यादव के पास जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या होता है।
इससे पहले, 2 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार लगाई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि उनका बर्ताव ठीक नहीं था। उन्होंने कोर्ट को कई वादे किए थे और उन्हें पूरा नहीं किया। इसलिए, कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट की दी गई सज़ा भुगतनी होगी।
5 करोड़ रुपये का चेक बाउंस विवाद
यह पूरा मामला 5 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल लेन-देन से जुड़ा है। शिकायत करने वाली कंपनी मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आरोप लगाया है कि 2010 में राजपाल यादव की कंपनी को एक फिल्म पूरी करने के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि राजपाल यादव ब्याज के साथ 8 करोड़ रुपये लौटाएंगे।
लेकिन, राजपाल यादव ने पैसे लौटाए बिना बार-बार चेक दिए और वे बाउंस हो गए। राजपाल यादव ने अपने बचाव में दावा किया कि यह पैसा लोन नहीं बल्कि कंपनी द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट था। फिर भी, कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में दोषी पाया।



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Wed, Feb 04 , 2026, 08:20 PM