कोच्चि। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Kochi International Airport) के पांच किलोमीटर के दायरे को रेड जोन (red zone) के रूप में नामित करके ड्रोन सहित लेजर बीम और विभिन्न हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश हवाई अड्डे के निदेशक और एर्नाकुलम ग्रामीण जिला पुलिस प्रमुख की रिपोर्टों के आधार पर जारी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह के उपकरणों के अनधिकृत उपयोग से उड़ान सुरक्षा को गंभीर खतरा है।
एर्नाकुलम के कलेक्टर एन.एस.के. उमेश (Ernakulam Collector N.S.K. Umesh) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माइक्रोलाइट विमान, एयरोमॉडलर, पैराग्लाइडर, मानव रहित हवाई प्रणाली (UAS), ड्रोन, पावर्ड हैंड ग्लाइडर, लेजर डिवाइस और हॉट एयर बैलून को नामित रेड जोन क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन उपकरणों को रनवे और उड़ान पथ के पास संचालित करने से टेकऑफ़, लैंडिंग और इन-फ़्लाइट संचालन के दौरान विमान को खतरा हो सकता है।
यह निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत विमानों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। किसी भी व्यक्ति को रेड जोन में प्रतिबंधित उपकरणों को संचालित करने की अनुमति नहीं है। आदेश में कहा गया है कि लोगों से अपील की गयी है कि ऐसी कोई भी गतिविधि अगर देखें, तो तुरंत नजदीकी थाने को सूचित करें।
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Tue, Jun 17 , 2025, 11:10 AM