Russian attack: रूसी हमले में यूक्रेन के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला!

Mon, Mar 25, 2024, 01:46

Source : Uni India

वाशिंगटन: अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) ने सोमवार को कहा कि रूस की राजधानी मास्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल पर हुए आतंकवादी हमले में अमेरिका को यूक्रेन का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला।

सुश्री हैरिस ने दावा किया कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के आईएसआईएस-खुरासान (ISIS-Khorasan) का ही हाथ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार में कहा, “मॉस्को में आतंकवादी हमले में यूक्रेन की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है और वास्तव में, हम जो जानते हैं वह यह है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए आईएसआईएस-खुरासान वास्तव में जिम्मेदार है। हमें इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए।”

अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने स्पूतनिक को बताया कि उनके द्वारा दिये गये बयान को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रूसी विशेष सेवाएं (Russian special services) घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

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गौरतलब है कि मास्को के बाहर क्रास्नोगोर्स्क शहर (Krasnogorsk city) में क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट स्थल पर शुक्रवार शाम को गोलीबारी और बम धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। हमले से पहले तीन लोग कॉन्सर्ट हॉल में घुसे और लोगों को गोली मारी और बम फेंके, जिससे भीषण आग लग गयी। रूसी अधिकारियों ने कहा कि हमले में करीब 137 लोग मारे गए, जबकि आरटी और रोसिया सेगोडन्या मीडिया समूह की प्रधान संपादक मार्गरीटा सिमोनियन ने कहा कि मरने वालों की संख्या 143 लोगों तक पहुंच गई है।

रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) ने कहा कि हमले के सिलसिले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें चार आतंकवादी है जो सीधे तौर पर हमले में शामिल थे। एफएसबी ने कहा कि सभी चार संदिग्ध बंदूकधारियों को ब्रांस्क के रूसी क्षेत्र में हिरासत में लिया गया, जो बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर है।

मास्को के बासमनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Basmanny District Court) ने कहा कि चारों संदिग्धों पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया और उन्हें 22 मई तक प्री-ट्रायल हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। वे सभी ताजिकिस्तान से हैं और सुनवाई के बाद उन्हें जेल में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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