Oil  Criysis : आया सरकारी आदेश, खत्म होगी गैस की कमी? सभी तेल कंपनियों को केंद्र का सीधा फरमान; कानून लागू करो!

Thu, Mar 19 , 2026, 08:47 PM

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Oil Criysis: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण दुनिया भर में एलएनजी (Liquefied Natural Gas) की आपूर्ति काफी प्रभावित हुई है। भारत पर भी इसकी मार पड़ी है। कहा जा रहा है कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो भविष्य में भारत को बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब भारत सरकार ने भविष्य के संभावित संकट से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से अब तेल कंपनियों को इस बात की विश्वसनीय जानकारी मिल सकेगी कि उनके पास कितना कच्चा तेल (crude oil) है और कितना उत्पादन हुआ है।

एलएजी की 20 प्रतिशत आपूर्ति प्रभावित हुई
ईरान और इजराइल (Iran and Israel) के बीच युद्ध का दायरा अब बढ़ गया है। इजराइल द्वारा ईरान के तेल उत्पादन स्थलों पर हमले के साथ ही ईरान सऊदी अरब, कतर, यूएई में तेल उत्पादन स्थलों को निशाना बना रहा है। इसलिए ऊर्जा संकट और गहराने की आशंका है। कतर के लफ़ान में हुए हमले से वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का 20 प्रतिशत प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर, चूंकि होर्मुज जलडमरूमध्य भी बंद है, इसलिए तेल परिवहन मुश्किल हो गया है. ऐसे में सरकार ने तेल, ईंधन, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के बारे में सारी जानकारी हासिल करने के लिए यह फैसला लिया है।

सरकार ने वास्तव में क्या निर्णय लिया?
चूंकि प्राकृतिक गैस आपूर्ति की समस्या गंभीर हो गई है, इसलिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत एक बड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश इस सरकारी आदेश के तहत सभी तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन और आपूर्ति कंपनियों पर लागू होने जा रहा है। इस आदेश के तहत सभी तेल कंपनियों को अपने तेल उत्पादन और आपूर्ति की जानकारी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीएसी विभाग को देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी के साथ-साथ निजी कंपनियों पर भी लागू होगा। सरकार के इस आदेश के बाद अब कोई भी कंपनी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकेगी।

आदेश किसी के लिए भी बाध्यकारी है
इसलिए, किस कंपनी ने कितना तेल उत्पादित किया है, कितना तेल निर्यात किया है, कितना आपूर्ति किया है, कितनी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है, इसकी जानकारी सरकार को समझ में आ जाएगी। यह आदेश सभी प्राकृतिक गैस उत्पादकों, एलएनजी आयातकों, गैस पाइपलाइन ऑपरेटरों, शहर गैस वितरण कंपनियों, पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर लागू होगा।

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