फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर न्यायाधीश विशेष पॉक्सो अदालत ने दो सगी नाबालिग बहनों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत संख्या एक करुणा सिंह (Karuna Singh) द्वारा नाबालिग दो सगी बहनों से दुष्कर्म और अपहरण के मामले (Cases of Rape and Kidnapping) में सुनवाई करने के बाद मंगलवार को गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया गया।
न्यायाधीश द्वारा शेरा उर्फ निखिल निवासी थाना भरथना जनपद इटावा और शेर सिंह निवासी थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर को दो नाबालिग बहनों का अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा के साथ प्रत्येक पर एक लाख 40 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड में से पीड़ित पक्ष को भुगतान किये किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
घटनाक्रम के अनुसार 29 जनवरी 2024 को थाना नारखी क्षेत्र निवासी दो सगी बहनें खेत में गयी थीं। वहां से आरोपी शेरा और शेर सिंह उन्हें बहला फुसला कर अपने साथ टूंडला ले गये थे। जहां दोनों आरोपियों द्वारा नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों बहनों को बरामद का डॉक्टर की परीक्षण कराया गया था और आरोपियों के खिलाफ नाबालिग बहनों का अपहरण और उनके साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच करवाई की गई और आरोपियों को जेल भेज दिया था।



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