Examination: परीक्षाओं के सफल संपादन को परीक्षा केंद्र में रहेगी धारा-163 प्रभावी!

Thu, Feb 19 , 2026, 07:33 PM

Source : Uni India

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष (High School) एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (Intermediate) की परिषदीय परीक्षाओं को सफलता पूर्वक संपादित कराने के उद्देश्य से तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत परीक्षा केंद्र में धारा-163 प्रभावी रहेगी। उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग (Magistrate Rudraprayag) द्वारा इस बाबत आदेश जारी किया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट सोहन सिंह सैनी (Magistrate, Sohan Singh Saini) ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के अंतर्गत एक परीक्षा केंद्र पर पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष (हाईस्कूल) एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (इंटरमीडिएट) की परिषदीय परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

 उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए परीक्षा केंद्र पर धारा-163 प्रभावी रहेगी। बताया कि उक्त परीक्षाएं 27 फरवरी, 2026 तक आयोजित होंगी तथा परीक्षा की अवधि में परीक्षा केंद्र के 100 गज की परिधि में पांच से उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हॉकी, स्टिक अथवा कोई तेज धार वाला शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान उक्त नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा तथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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