शिलांग: मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले (Meghalaya's East Jaintia Hills) में 5 फरवरी को हुई अवैध कोयला खदान (illegal coal mine) में डायनामाइट विस्फोट (dynamite explosion) की घटना में दो और खदान मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार ने बताया कि सुतंगा गांव निवासी प्रोसेस डखार उर्फ प्रकाश उस खदान का वास्तविक मालिक है, जहां विस्फोट हुआ था। वहीं, उमलावांग गांव निवासी टेंसिंग सुचियांग को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध खनन और कोयला परिवहन संचालन का प्रबंधक बताया जा रहा है।
इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अन्य खदान मालिकों और प्रबंधकों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या, खनन एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इस बीच, मेघालय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अवैध कोयला खनन और माइनसंगट-थांग्स्को विस्फोट से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। न्यायमूर्ति हमारसन सिंह थांगखिएव और न्यायमूर्ति वानलुरा डिएंगदोह की पीठ ने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र या केंद्रीय एजेंसी से उचित जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। मेघालय सरकार ने इस घातक विस्फोट की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।



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