नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) को जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लागू करने के बाद पहले महीने में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के आवेदन और 3,100 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों को नकदी,बाजार विविधीकरण और रोजगार संवर्धन में मदद देने के लिए यह योजना पहली दिसंबर 2025 से लागू की गयी है।
इस योजना के तहत सरकार उन्हें अतिरिक्त ऋण सुविधा पर 100 प्रतिशत गारंटी की सुविधा प्रदान कर रही है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा क्रियान्वित सीजीएसई के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान इस समय अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के दौरान भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। यह योजना पात्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातक एमएसएमई इकाइयों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त, बिना जमानत कर्ज सहायता प्रदान करने के लिए है।
वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार पहले महीने 31 दिसंबर तक कुल राशि 8,599 करोड़ रुपये की राशि के कर्ज के लिए 1,788 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 716 आवेदनों को 3,141 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत निर्यातकों को उनके मौजूदा निर्यात ऋण/कार्यशील पूंजी सीमा के 20 प्रतिशत तक के बराबर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना 31 मार्च तक या 20,000 करोड़ रुपये तक की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) खुली रहेगी। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।



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