शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court) ने विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले (Vimal Negi's Mysterious Death Case) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अधिकारी एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा (Harikesh Meena) को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम संरक्षण की अवधि शुक्रवार को बढ़ा दी। मामले की सुनवाई छह अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति वीरिंदर सिंह की एकल पीठ ने मामले से जुड़ी दो जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से पेश हुए वकील जनेश महाजन ने मीणा को पहले दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने का विरोध नहीं किया।
अदालत ने शिमला के सदर थाने में तैनात सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) पंकज कुमार की जमानत याचिका पर भी विचार किया और उनकी न्यायिक हिरासत छह अक्टूबर तक बढ़ा दी। अब न्यायालय उनकी जमानत अर्जी पर छह अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने उनके मामले में आगे पुलिस हिरासत की मांग नहीं की।बहस के दौरान, कुमार के बचाव पक्ष के वकील पीयूष वर्मा ने तर्क दिया कि बार-बार हिरासत में पूछताछ अनुचित है क्योंकि उच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि ऐसी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कथित अपराध ज़मानती हैं और कोई नया सबूत सीबीआई की हिरासत को उचित नहीं ठहराता। गौरतलब है कि पंकज कुमार को 14 सितंबर को बिलासपुर जिले में उनके पैतृक गाँव से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में उन्हें सीबीआई हिरासत में रखा गया था, लेकिन बाद में न्यायिक हिरासत में कैथू जेल भेज दिया गया। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 16 सितंबर को उनकी पुलिस हिरासत पाँच दिन बढ़ाने के विशेष जांच दल (एसआईटी) के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और उन्हें 26 सितंबर तक 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी पिछली ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
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Fri, Sep 26 , 2025, 02:45 PM