Dadar Kabutar khana : बीएमसी ने दादर के कबूतरखाने को तिरपाल से बंद किया, अनाज डालने वालों पर केस दर्ज करने की चेतावनी दी

Sun, Aug 03 , 2025, 11:19 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Mumbai Dadar Kabutar khana : मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) के आदेश के बाद, नगर निगम ने शहर में कबूतरखानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। दादर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित इस कबूतरखाने (Kabutar khana) को नगर निगम द्वारा तोड़ा जाना था। इसके लिए शुक्रवार रात मुंबई नगर निगम (बीएमसी) (BMC) की एक टीम वहाँ तोड़फोड़ करने गई थी। हालाँकि, यहाँ कुछ लोग जमा हो गए और नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। इस भीड़ ने सड़क जाम कर दी थी। इस वजह से नगर निगम की टीम कबूतरखाने को नहीं तोड़ पाई। इन सबके बाद, मुंबई नगर निगम अब और आक्रामक हो गया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। 

शनिवार शाम से, नगर निगम ने पूरे कबूतरखाने को तिरपाल लगाकर बंद कर दिया है। स्थानीय नागरिकों के कड़े विरोध के बावजूद, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं रोकी है। यहाँ अनाज रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इलाके में नोटिस चिपका दिए गए हैं। नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अनाज फेंकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। दादर स्थित कबूतरखाने वाले इलाके से चिट्ठियाँ और अन्य सामान हटा दिया गया है। अब यहाँ केवल एक पिंजरा बचा है, जो कबूतरों के रहने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, अब सबकी नज़र इस बात पर है कि कबूतरखाने के बाकी हिस्से को कब तोड़ा जाएगा।

Mumbai Police:  कबूतरों को दाना डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया

मुंबई नगर निगम ने चेतावनी दी थी कि अगर कबूतरखाने वाले इलाके में कबूतरों को दाना डाला गया तो 500 रुपये का जुर्माना और मामला दर्ज किया जाएगा। हालाँकि, कुछ नागरिक जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं। शनिवार को मुंबई में कबूतरों को दाना डालने का पहला मामला दर्ज किया गया। बताया गया है कि माहिम पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। माहिम के एलजे रोड पर कबूतरों को दाना डालने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक अज्ञात कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223, 270 और 271 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उच्च न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद दादर स्थित कबूतरखाने में पक्षियों को दाना डालने की बात सामने आने पर उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराज़गी जताई थी। इस मामले में मुंबई नगर निगम को मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, कुछ स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया है। कबूतरों से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। इस इलाके में बिल्डरों के घर नहीं बिक रहे हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का आरोप है कि कबूतरखाने को तोड़ा जा रहा है।

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