Aditya moves High Court to intervene: दिशा के पिता की याचिका में हस्तक्षेप के लिए आदित्य ने किया हाईकोर्ट का रुख!

Fri, Jul 04 , 2025, 08:36 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख कर सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी है। ठाकरे ने दिशा की मौत के मामले में नए सिरे से जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राजनीतिक दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है।

सतीश ने इस साल की शुरुआत में याचिका दायर की थी जिसमें जून 2020 में दिशा के मृत पाए जाने की रहस्यमय परिस्थितियों की जांच की मांग की गई थी। दिशा दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ ‘क्रूरता से बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई और राजनीतिक रूप से साजिश रची गई।’ इसमें कथित तौर पर कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए हत्या के पीछे झूठ, भ्रष्टाचार और तथ्यों को दबाने के जाल को उजागर करने का दावा किया गया है।

अपनी याचिका में श्री ठाकरे ने तर्क दिया कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि याचिकाकर्ता द्वारा किसी रंजिश, व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध को निपटाने के लिए दायर किए गए ‘झूठे, तुच्छ और प्रेरित मुकदमे’ में कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उन पर ‘प्रतिकूल प्रभाव’ पड़ेगा। इसके अलावा याचिका में यह भी बताया गया है कि इस मामले की विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से गहन जांच की गई है। उच्चतम न्यायालय ने सालियान की याचिका पर इस मुद्दे का संज्ञान लिया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, राज्य की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा एक ‘निष्पक्ष’ जांच की जा रही है।

यह प्रस्तुत किया गया कि श्री ठाकरे एक सम्मानित परिवार से आते हैं और हाल के दिनों में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य और मुंबई पुलिस ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि दिशा सलियन के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी जिसे आदित्य ठाकरे के लिए एक बड़ी राहत माना जाता है। मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय गडकरी और राजेश पाटिल की पीठ ने हलफनामे पर गौर करने के बाद राज्य सरकार से सवाल किया था कि मुख्य सचिव के बजाय एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा जवाबी हलफनामा क्यों दायर किया गया।

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