Maharashtra RERA: RERA का अहम फैसला! घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बड़ी राहत

Fri, Jun 27 , 2025, 02:53 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: RERA ने एक अहम फैसले में बिल्डर को आदेश दिया है कि घर की बुकिंग कैंसिल करने वाले ग्राहक को तय समय में बुकिंग की पूरी रकम लौटानी होगी। अगर बिल्डर तय समय में पूरी रकम नहीं चुकाता है तो उसे ब्याज सहित पैसे लौटाने होंगे। दरअसल, यह मामला मुंबई का है। एक ग्राहक ने मुंबई के मुलुंड में लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers in Mulund) की एक सोसायटी में 7 लाख रुपये देकर 2.27 करोड़ रुपये का घर बुक कराया था। 

लोढ़ा के सेल्स मैनेजर ने ग्राहक को मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि अगर उसे किसी तरह की व्यक्तिगत, वित्तीय समस्या आती है या बैंक से लोन मंजूर नहीं होता है तो उसे बुकिंग की पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। हालांकि, बाद में बिल्डर अपने बयान से पलट गया। बैंक ने ग्राहक के लोन आवेदन को खारिज कर दिया था
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने ग्राहक के होम लोन आवेदन को खारिज कर दिया था।

इसके बाद ग्राहक ने बिल्डर से बुकिंग की रकम वापस करने का अनुरोध किया। लेकिन बिल्डर ने नियमों का हवाला देते हुए ग्राहक को रिफंड करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद निराश ग्राहक ने महारेरा (Maharashtra RERA) का दरवाजा खटखटाया। बिल्डर ने कहा कि घर खरीदार द्वारा हस्ताक्षरित बुकिंग फॉर्म की शर्तों के क्लॉज 1.4 और 3.5 के अनुसार, ऐसी स्थिति में कोई रिफंड नहीं दिया जा सकता है।

सेल्स मैनेजर ने ग्राहक को बिक्री बुकिंग फॉर्म की शर्तों के बारे में नहीं बताया
ग्राहक और बिल्डर का पूरा पक्ष सुनने के बाद महारेरा ने अपने फैसले में कहा कि बिक्री मैनेजर ने ग्राहक को बुकिंग फॉर्म की शर्तों के बारे में नहीं बताया। महारेरा ने कहा कि ग्राहक ने 18 नवंबर को बुकिंग फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे और 9 दिनों के भीतर 27 नवंबर को बिल्डर ने उन्हें सूचित किया कि उनका ऋण आवेदन खारिज कर दिया गया है और इसलिए उन्हें बुकिंग राशि वापस कर दी जानी चाहिए। इसलिए, बिल्डर का यह तर्क कि उन्हें बुकिंग प्रक्रिया में बहुत अधिक खर्च करना पड़ा और ग्राहक द्वारा किए गए वादे ने घर को अन्य संभावित खरीदारों को बेचने का अवसर खो दिया, स्वीकार्य नहीं है।

15 जुलाई तक पूरी रकम लौटाने का आदेश
महाराष्ट्र रेरा ने फैसले में आगे कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को जब्त करना गलत है और घर खरीदारों की परेशानी को कम करने के लिए लाभकारी कानून के रूप में बनाए गए कानून के उद्देश्य और प्रयोजन के खिलाफ है। इसलिए, राशि को जब्त करना अन्यायपूर्ण है। महारेरा ने अपने फैसले में कहा, "शिकायतकर्ता बिना ब्याज के 6,65,000 रुपये वापस पाने का हकदार है। बिल्डर को 15 जुलाई, 2025 तक पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर 16 जुलाई, 2025 से राशि वसूल होने तक एसबीआई के उच्च एमसीएलआर से 2% अधिक ब्याज देय होगा।"

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