Santosh Deshmukh Case: वाल्मीक कराड के दोषमुक्त अर्जी पर बीड कोर्ट से बड़ी अपडेट्स! मकोका लागू होगा या नहीं, इस पर फैसला 17 जून को

Tue, Jun 03 , 2025, 02:13 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

MCOCA on Santosh Deshmukh Case: सरपंच संतोष देशमुख मौत मामले (Sarpanch Santosh Deshmukh death case) की सुनवाई आज (3 जून) बीड जिला एवं सत्र न्यायालय (Sessions Court) में हुई। आज की बहस सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) की मौजूदगी में हुई। उज्ज्वल निकम ने कोर्ट में अर्जी पेश कर कहा कि संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत हैं और आरोपों की पुष्टि होनी चाहिए।

वाल्मीक कराड (Valmik Karad) के वकीलों ने दलील दी कि सरकार की ओर से अभी तक डिजिटल सबूत नहीं मिले हैं। वाल्मीक कराड की बरी करने की अर्जी कोर्ट में पेश की गई है। इन दोनों मामलों की सुनवाई 17 जून को होगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद वाल्मीक कराड के वकील विकास खाड़े और मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी। उक्त मामले की सुनवाई आज करीब 50 मिनट तक चली।

वाल्मीक कराड के वकील ने क्या कहा?
आज कोर्ट में सुनवाई हुई। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कुछ छोटी-मोटी एप्लीकेशन पर सरकारी पक्ष और हमारी दलीलें पेश की गईं। सरकारी पक्ष ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीलबंद फॉर्म में कोर्ट में पेश करेगा। साक्ष्य पेश होने पर इस पर चर्चा की जाएगी। सरकारी पक्ष ने अभी तक विपक्षी आरोपियों के वकीलों के लिए दस्तावेज पूरे नहीं किए हैं, ऐसा वाल्मीक कराड के वकील विकास खाडे ने कहा।

17 जून को अन्य एप्लीकेशन पर एक साथ होगी सुनवाई
डिस्चार्ज एप्लीकेशन की सुनवाई में समय लग सकता है। कोर्ट अगली तारीख पर कोर्ट में लंबित अन्य एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगा। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई से पहले अन्य एप्लीकेशन पर सुनवाई करें। सरकारी पक्ष के वकील ने संपत्ति जब्ती को लेकर एप्लीकेशन दाखिल की है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के अनुसार वाल्मीक कराड के वकील मोहन यादव ने बताया कि 17 जून को अन्य एप्लीकेशन पर एक साथ सुनवाई होगी।

क्या कहा सरकारी वकील उज्जव निकम ने?
क्या वाल्मीक कराड पर मकोका लागू होता है? इस संबंध में 17 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। 17 तारीख को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। आरोपी वाल्मीक कराड की सभी चल-अचल संपत्ति जब्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। उनके वकीलों ने कोर्ट में जवाब दिया है। 17 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। इस मामले में वाल्मीक कराड की अर्जी मकोका से बरी करने की थी। वाल्मीक कराड की अर्जी मकोका से बरी करने की है। इस पर बचाव पक्ष ने कहा कि पहली सुनवाई वाल्मीक कराड को मकोका से बरी करने के मुद्दे पर होनी चाहिए। हमने कहा कि बचाव पक्ष की इस मांग पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। 17 तारीख को दलीलें दी जाएंगी। केवल वाल्मीक कराड ने बरी करने के लिए आवेदन दायर किया है, ऐसा उज्ज्वल निकम ने बताया। 

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