वक्फ संशोधन (Wakf Amendment) विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पांच याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर सोमवार यानी 5 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब देने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjiv Khanna) की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ वक्फ संशोधन विधेयक पर सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उनके पास कम समय है। केंद्र सरकार ने 1,300 पृष्ठों का हलफनामा दायर कर कानून की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह कानून के कुछ प्रावधानों को लागू नहीं करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि 2013 में इस अधिनियम में संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। निजी और सरकारी संपत्तियों को हासिल करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह चौंकाने वाला है कि 2013 के संशोधन के बाद से वक्फ क्षेत्र में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे के जवाब में हलफनामा दायर किया है। उस जवाब में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर सवाल उठाया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकार का दावा झूठा है।
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Mon, May 05 , 2025, 10:33 AM