इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं! पत्नी को भी 17 साल की सज़ा, एक रात में क्या हुआ?

Sat, Dec 20 , 2025, 01:53 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

शनिवार को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स (Pakistani politics) में एक बड़ा बदलाव हुआ। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने PTI के फाउंडर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Imran Khan and wife Bushra Bibi) को तोशखाना-2 केस (Toshakhana-2 case) में 17-17 साल की सज़ा सुनाई। यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनाया गया, जहां इमरान खान अभी बंद हैं। यह मामला मई 2021 का है, जब इमरान खान को एक ऑफिशियल विजिट के दौरान सऊदी अरब (Saudi Arabia) के क्राउन प्रिंस (Crown Prince) से तोहफे में बुलगारी ज्वेलरी (Bulgari Jewelry) सेट मिला था।

तोशखाना केस क्या है?

आरोप है कि यह ज्वेलरी बहुत कम कीमत पर खरीदी गई थी और नियमों के मुताबिक सरकारी खजाने में जमा नहीं की गई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 80 से ज़्यादा केस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इमरान खान को पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 34 और 409 के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा, प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5(2) के तहत 7 साल की अलग से सज़ा सुनाई गई। इसी तरह, बुशरा बीबी को भी इन्हीं सेक्शन के तहत कुल 17 साल की सज़ा सुनाई गई।

तोशखाना केस में इमरान पर कितना जुर्माना लगाया गया?

कोर्ट ने दोनों पर कुल 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो सज़ा की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, फ़ैसले में यह भी कहा गया कि इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को देखते हुए सज़ा में नरमी दिखाई गई है। कोर्ट ने दोनों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 382-B का फ़ायदा भी दिया है, जिसके तहत जेल में पहले बिताया गया समय सज़ा में जोड़ा जाएगा।

अब इमरान खान क्या करेंगे?

फैसले के तुरंत बाद, इमरान खान और बुशरा बीबी की लीगल टीम ने इशारा किया कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दिसंबर 2024 में दोनों पर इस केस में ऑफिशियली चार्ज लगाए गए थे। अक्टूबर 2025 में, दोनों ने सभी चार्ज से इनकार कर दिया और कहा कि यह केस पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड साज़िश है। कोर्ट में अपने बयान के दौरान, इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तोशखाना पॉलिसी 2018 के अनुसार पूरा प्रोसेस फॉलो किया। उन्होंने तर्क दिया कि गिफ्ट उनकी पत्नी को दिया गया था और PM ऑफिस के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड था। इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्होंने गिफ्ट का असेसमेंट किया था और तय रकम नेशनल ट्रेज़री में जमा कर दी थी।

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