नयी दिल्ली। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को साल में 125 दिन के काम की गारंटी देने वाले 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन- ग्रामीण' (वीबी जी-राम-जी) ('Developed India Guarantee for Employment and Livelihood Mission - Rural' (VB G-RAM-G) विधेयक को राज्य सभा (Rajya Sabha) में विपक्ष की नारेबाजी और बहिर्गमन के बीच गुरुवार देर रात पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लोक सभा ने गुरुवार को ही दिन में विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया था। इस तरह से इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गयी है।
राज्य सभा में करीब छह घंटे की चर्चा पर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chouhan) के जवाब के दौरान विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच इसमें संशोधन करने और विधेयक को समीक्षा के लिए प्रवर समिति को भेजने के सभी संशोधन प्रस्तावों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गये।
श्री चौहान ने विपक्ष के हंगामे के बीच चर्चा का जवाब शुरू करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस योजना में पहले महात्मा गांधी का नाम नहीं जोड़ा था और 2009 के चुनाव में फायदा उठाने के लिए इसमें बापू का नाम जोड़ा गया। श्री चौहान ने कांग्रेस पर महात्मा गांधी के आदर्शों की हत्या कर देश में घपले-घोटाले करने का आरोप लगाया और कहा कि मनरेगा को अगर सही ढंग से लागू किया तो मोदी सरकार ने लागू किया। उन्होंने इस योजना में कांग्रेस नीत संप्रग और मोदी नीत राजग सरकार के समय आवंटनों का राज्यवार तुलनात्मक ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में इस योजना के पैसे का दुरुपयोग किया गया।
श्री चौहान के जवाब के लिए खड़े होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने कहा कि अपनी बात कह कर दूसरे को मौका नहीं देना हिंसा और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास है और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए यह विधेयक जरूरी है।
श्री चौहान के संक्षिप्त जवाब के बाद सदन ने इस योजना को विचार के लिए प्रवर समिति को भेजने के विभिन्न विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज करते हुए विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक को उपबंधवार पारित कराये जाने के समय संबंधित विपक्षी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं थे।



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