Aadhaar-PAN Linking News: डेडलाइन पास, लिंक न होने पर जुर्माना या रोक की संभावना

Sat, Dec 13 , 2025, 02:06 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नई दिल्ली. आज आधार और पैन (Aadhaar and PAN) दोनों ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन गए हैं. पैन कार्ड के बिना आप इनकम से जुड़ा कोई भी ज़रूरी काम पूरा नहीं कर सकते. इसके अलावा, आधार कार्ड के बिना कोई भी ज़रूरी काम नहीं किया जा सकता.

इसलिए, ये दोनों ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं. आप 31 दिसंबर से पहले अपने आधार और पैन को फ्री लिंक (Link Aadhaar and PAN for free) (आधार-पैन लिंकिंग) कर सकते हैं. बहुत से लोग सोचते हैं: अगर उन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा? या इसके क्या नुकसान हो सकते हैं?

सबसे पहले, आइए जानते हैं कि अगर आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

  • अगर आधार पैन लिंकिंग नहीं की तो क्या होगा?
  • क्लियर टैक्स से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपने आधार पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो कई दिक्कतें आ सकती हैं:
  • ITR रिफंड मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं.
  • अगले साल ITR रिटर्न फाइल करते समय आपको मुश्किलें आएंगी.
  • TCS या TDS ज़्यादा रेट से चार्ज किया जाएगा.
  • बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतें।
  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत।
  • आप एक दिन में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते।
  • आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते।
  • आप किसी भी बैंक में 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते।

आधार-पैन लिंकिंग किसके लिए ज़रूरी है?

अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 से पहले बना है और आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो आपका आधार पैन लिंक करना ज़रूरी है।

किसे यह करने की ज़रूरत नहीं है?

ऐसा व्यक्ति जो ITR फाइल नहीं करता है।

जो जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय राज्यों में रहता है।

80 साल से ज़्यादा उम्र का।

जो भारतीय नागरिक नहीं है।

कैसे लिंक करें?

आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के ज़रिए अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स आपको अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से आसानी से लिंक करने में मदद करेंगे।

स्टेप 1- सबसे पहले, आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर डालें।

स्टेप 4- इसके बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।

स्टेप 5- फिर UIDAI के साथ अपने आधार डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए मैं सहमत हूं पर क्लिक करें।

स्टेप 6- इसके बाद, आपको एक मैसेज मिलेगा कि पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

ऐसा लिंक मैसेज के ज़रिए दें

आप अपने पैन को अपने आधार कार्ड से SMS के ज़रिए भी लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फ़ॉलो करना होगा।

स्टेप 1- सबसे पहले, कस्टमर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा।

मैसेज भेजें UIDPAN <12 डिजिट आधार> <10 डिजिट पैन>।

स्टेप 2- आप <567678> या <56161> पर मैसेज भेज सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और पैन नंबर ABCDE1234F है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखना होगा और इनमें से किसी भी नंबर <567678> या <56161> पर मैसेज भेजना होगा।

आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऊपर बताए गए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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