मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन (Maratha reservation movement) को लेकर राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट (High Court) में अपना पक्ष रखने के बाद आज फिर से सुनवाई शुरू हो गई है और मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) की ओर से जाने-माने वकील सतीश माने शिंदे (lawyer Satish Mane Shinde) मैदान में उतर आए हैं। माने शिंदे हाईकोर्ट में प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई गलतियों के लिए अदालत से माफ़ी मांगी। हालाँकि, उन्होंने कहा था कि आंदोलन के लिए उन्हें राज्य सरकार और प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला। इसी बीच, इसी सुनवाई में अदालत ने प्रदर्शनकारियों को दोपहर 3 बजे तक आज़ाद मैदान (Azad Maidan) खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही, पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे किसी भी हालत में दोपहर 3 बजे तक मैदान नहीं छोड़ेंगे।
हम आरक्षण के बिना आज़ाद मैदान नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें गोली मार दी जाए, लेकिन मराठा आरक्षण के बिना हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। अदालत के आदेश के अनुसार, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमें गाँव में, खेतों में भी काम करना है। लेकिन, आरक्षण पर फैसला आज तक क्यों नहीं हुआ, यह भी प्रदर्शनकारी आज़ाद मैदान से पूछ रहे हैं। दूसरी ओर, प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा है कि हम मनोज जरांगे पाटिल द्वारा की गई घोषणा का पालन करेंगे। चाहे हाईकोर्ट में सुनवाई हो या दोपहर 3 बजे तक, हमारे वकील मनोज दादा को मैदान खाली करने की सूचना देंगे। उसके बाद, हम मनोज दादा द्वारा की गई घोषणा का पालन करेंगे, ऐसा आयोजकों ने कहा है। मनोज दादा के अनुरोध के अनुसार, प्रदर्शनकारी नियमों का पालन कर रहे हैं, वाहन अब मुंबई से बाहर जा रहे हैं। हमारे वकील अदालत में अपना पक्ष रखेंगे, आयोजकों ने यह भी कहा।
हम सड़कों पर उतरेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे - हाईकोर्ट
इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी। साथ ही, आज़ाद मैदान को छोड़कर दक्षिण मुंबई के सभी इलाकों को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान, जाने-माने वकील सतीश मानेशिंदे ने मराठा समुदाय का पक्ष अदालत के सामने रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आज़ाद मैदान में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। साथ ही, हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली कर दे और स्थिति पर नियंत्रण पा ले, वरना हम सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लेंगे।
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Tue, Sep 02 , 2025, 02:11 PM