परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों पर लागू की धारा 163

Thu, Jul 10 , 2025, 06:26 PM

Source : Uni India

सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत के जिला मैजिस्ट्रेट सुशील सारवान (Magistrate Sushil Sarwan) ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Board of School Education) भिवानी द्वारा 10वी एवं 12वी की रीअपीअर/अतिरिक्त, सुधार परीक्षा चार जुलाई से 14 जुलाई तक जिले में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सुचारु, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश परीक्षा अवधि के दौरान अपराह्न दो बजे से शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेंगे।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में फोटोकॉपी, जेरॉक्स, फैक्स इत्यादि की दुकानें संचालित करने व अन्य नकल उपकरणों के काम करने एवं आग्नेयास्त्रों और अन्य वस्तुओं को ले जाने जो चोट पहुंचाने मे सक्षम है उन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नारे लगाने और तख्तियां पदर्शन पर भी रोकथाम, परीक्षा केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थित की रोकथाम, सार्वजनिक शान्ति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए वहां हो रही गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के भी आदेश रहेगे। सरवान ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।

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