Thug Life: कर्नाटक में ‘ठग लाइफ’ के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त,विरोध करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त!

Thu, Jun 19 , 2025, 07:15 PM

Source : Uni India

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कर्नाटक सरकार को अभिनेता से नेता बने कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'ठग लाइफ' (Thug Life) के प्रदर्शन को लेकर धमकी देने अथवा हिंसा का रास्ता चुनने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अभिनेता की कन्नड़ भाषा (Kannada language) पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक समूह की ओर से धमकियां दी गई थीं कि फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने बेंगलुरु निवासी एम महेश रेड्डी (M Mahesh Reddy) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को यह निर्देश दिया। पीठ ने कर्नाटक सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 'ठग लाइफ' के राज्य में प्रदर्शन पर अगर कोई व्यक्ति अथवा संगठन हिंसा का रास्ता अपनाता है अथवा किसी प्रकार की धमकी देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। पीठ ने राज्य सरकार के वकील डी एल चिदानंद का यह बयान दर्ज किया कि वह सभी हितधारकों को सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे कर्नाटक में फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ होगा।

पीठ ने कर्नाटक सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा,“राज्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और अगर फिल्म प्रदर्शित होती है तो राज्य सरकार पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी।”

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चिदानंद ने कहा कि यह (फिल्म के प्रदर्शन को लेकर) विवाद कन्नड़ फिल्म उद्योग की शीर्ष संस्था कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) और फिल्म निर्माताओं के बीच है, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष वचन दिया है कि यदि समस्या (धमकी) का समाधान नहीं होता है तो वे फिल्म को राज्य में प्रदर्शित नहीं करेंगे।

केएफसीसी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि अभिनेता के कथित विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस पर पीठ ने अधिवक्ता से पूछा कि क्या उनके मुवक्किल ने इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई है या फिर पुलिस ने दबाव में आकर ऐसा (धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की) नहीं किया।

पीठ ने केएफसीसी के अधिवक्ता के इस बयान को दर्ज किया कि वे फिल्म के प्रदर्शन पर आपत्ति नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान नादोजा महेश जोशी के नेतृत्व वाले हस्तक्षेपकर्ता कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद संजय एम नूली ने कहा कि भाषा भावनात्मक मुद्दा है। अभिनेता का बयान प्रचार का हथकंडा और स्टंट है।

उन्होंने कहा कि अभिनेता की टिप्पणी की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुयी हैं। उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए था। परिषद किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती । इस पर पीठ ने फिर पूछा,“क्या किसी राय के कारण फिल्म रोक दी जानी चाहिए? क्या स्टैंड-अप कॉमेडी रोक दी जानी चाहिए? क्या कविता पाठ को रोक दिया जाना चाहिए?”

अदालत ने कहा, “भारत में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अंत नहीं है। अगर कोई स्टैंड-अप कॉमेडियन कुछ कहता है तो भावनाएं आहत होती हैं और तोड़फोड़ होती है। हम कहां जा रहे हैं।” इस पर अधिवक्ता ने कहा कि वह कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थन नहीं करेंगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे।अदालत ने उनकी इन दलीलों पर कहा कि अगर संगठन को ठेस पहुंची है तो वह मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है।

फिल्म निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश परासरन ने राज्य सरकार के रुख पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने हालांकि कहा कि उन्हें 30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शीर्ष अदालत ने कथित धमकियों के मद्देनजर कर्नाटक के सिनेमाघरों में उक्त को फिल्म नहीं दिखाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को अपना जवाब 24 घंटे में देने का कल निर्देश दिया था। कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि अगर 'ठग लाइफ' राज्य में प्रदर्शित होती है तो वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और संबंधित सभी नागरिकों और अन्य हितधारकों को सुरक्षा प्रदान करेगी।

सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि उसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित फिल्म के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह फिल्म पांच जून से पूरे देश में प्रदर्शित हो रही है, लेकिन कन्नड़ भाषा पर अभिनेता (कमल) की टिप्पणी को लेकर नाराजगी और विरोध के बाद इसे कर्नाटक में विरोध का सामना करना पड़ा।

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