कोटद्वार: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी (कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल) की अदालत ने आज सजा का ऐलान करते हुए ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक और भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य के पुत्र पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को खुली कोर्ट में हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354(क) के साथ ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) (घ) के अंतर्गत पृथक-पृथक सजा का ऐलान किया। इस दौरान अदालत खचाखच भरी हुई थी। अदालत ने अपने 159 पेज के आदेश में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को धारा 302 यानी हत्या, धारा 201 साक्ष्य मिटाने और धारा 354 (क) के साथ ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) (घ) के अपराध में दोषी पाते हुए पृथक-पृथक सजा का ऐलान किया।
अदालत ने उसे हत्या के लिये दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास तथा 50,000 रूपये जुर्माना से दंडित किया है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की एवज में अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का ऐलान किया है। मुख्य आरोपी को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) (घ) के तहत भी दोषी पाते हुए पाचं वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 जुर्माना से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
इसी प्रकार अदालत ने दो अन्य अभियुक्तों सौरभ भाष्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को अदालत ने धारा 302, 201 और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) (घ) के अपराध में दोषी पाया है। हत्या के मामले में दोनों को कठोर आजीवन कारावास और 50.000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की दशा में एक वर्ष साधारण कारावास की सजा दी है।
इसी प्रकार धारा 201 में दोनों को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना न देने की एवज में दो माह की साधारण कारावास की सजा का ऐलान किया है। अदालत ने दोनों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) (घ) के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास तथा 2,000 जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने की एवज में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। सजा के ऐलान के दौरान तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे। इससे पहले अभियोजन पक्ष की ओर से दोषियों के लिये कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी जबकि बचाव पक्ष की ओर से कम से कम सजा की मांग की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह पेश किये गये जबकि बचाव पक्ष की ओर से कुल 04 साक्षी पेश किये गये।
उल्लेखीय है कि मृतका अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में काम करती थी। वह 27-28 अगस्त 2022 को वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात हुई और 17 सितम्बर, 2022 को लापता हो गयीं। 18 सितम्बर को रिसॉर्च के मालिक और दोषी पुलकित आर्य की ओर से राजस्व निरीक्षक, गंगा भोगपुर, तल्ला यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जब अंकिता के लापता होने की खबर अंकिता के पिता वीरेन्द्र भंडारी को लगी तो उन्होंने 20 सितम्बर को थाना लक्ष्मणझूला में तहरीर दी। घटना के कई दिन बाद अंकिता का शव ऋषिकेश के चीला बैराज से बरामद हुआ था।
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Sat, May 31 , 2025, 09:11 AM