बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के राज्य सूचना आयुक्त (Chhattisgarh State Information Commissioner) के दो रिक्त पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने आज आगामी आदेश तक रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजय जायसवाल की एकल पीठ ने यह रोक राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए चयन समिति द्वारा 25 वर्ष के कार्य अनुभव की अनिवार्यता की नई शर्त को लेकर दाखिल तीन याचिकाकर्ता अनिल तिवारी, डीके सोनी और राजेंद्र उपाध्याय की याचिका पर लगाई है।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में यह आपत्ति जताई थी कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चार मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 19 मार्च तक आवेदन मंगाए गए थे उस समय जारी विज्ञापन में कार्य अनुभव की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन अचानक नौ मई को इंटरव्यू से ठीक पहले जारी एक पत्र में सर्च कमेटी ने आवेदनकर्ताओं के लिए विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में 25 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव अनिवार्य कर दिया।
इस नए नियम की वजह से 172 आवेदकों में से केवल 51 आवेदकों को ही इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया था जिससे असंतुष्ट होकर तीनो याचिकाकर्ताओं (अनिल तिवारी, डीके सोनी और राजेंद्र उपाध्याय) ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई नौ जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।विदित हो कि 51अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 28 मई को हो चुका है।
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Fri, May 30 , 2025, 08:15 AM