AgustaWestland VVIP helicopter purchase scam: सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को नहीं दी राहत, कहा जमानत की शर्ते पूरी करनी होग!

Fri, May 30 , 2025, 08:03 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद घोटाले (AgustaWestland VVIP helicopter purchase scam) से जुड़े धन शोधन मामले के आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को गुरुवार को कोई राहत नहीं दी और उच्च न्यायालय की जमानत की शर्तें पूरी करने को कहा है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अंशकालिक कार्य दिवस पीठ ने मिशेल की जमानत पर रिहाई के लिए स्थानीय पता देने की शर्त हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सशर्त मिशेल को जमानत दी है और उन्हें पूरा करना होगा। 

अदालत ने उसे जमानत पर रिहाई के बाद अपने रहने के पते का विवरण देने का निर्देश दिया था। राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद मिशेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

Latest Updates

Latest Movie News

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups