New Income Tax Rules: देश के पुराने कानूनों में बदलाव कर उनमें नवीनता और सरलीकरण (innovation and simplification) लाया जाना शुरू हो गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) है, जिसे अब संसद में पेश किया जा चुका है। यह विधेयक संसद की प्रवर समिति के समक्ष है तथा इसमें दिए गए सुझावों पर विचार किया जा रहा है। आप भी इस नये कानून के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर नियमों और संबंधित फॉर्मों के बारे में हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। अब ये सभी सुझाव चयन समिति को भेजे जाएंगे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (Central Board of Direct Taxes) विभिन्न संस्थाओं से सुझाव प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक विकल्प उपलब्ध कराया है। इसमें हितधारक ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के तहत नए आयकर विधेयक के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
नाम और नंबर के माध्यम से ओटीपी
सभी हितधारक 8 मार्च 2025 से इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने के बाद, हितधारक ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से नए आयकर विधेयक के संबंध में अपने सुझाव दे सकते हैं।
अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कदम
सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के अनुरूप निर्देशों को संकलित करने के प्रयास चल रहे हैं और संबंधित आयकर नियमों और विभिन्न फॉर्मों के सरलीकरण पर काम किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्पष्टता बढ़ाकर, अनुपालन बोझ को कम करके और अप्रचलित नियमों को हटाकर करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए कर प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है।
इसके अतिरिक्त, नियमों और प्रपत्रों को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य कर अनुपालन को सुगम बनाना, करदाताओं की समझ में सुधार लाना और फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, प्रशासनिक बोझ और त्रुटियों को कम करना तथा पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। समिति आयकर नियमों को सरल बनाने तथा फॉर्म भरना आसान बनाने का प्रयास करेगी। इसके लिए कुल चार प्रकार के संबंध में सुझाव मांगे गए हैं।
नया कानून अगले वर्ष लागू होगा
नया आयकर कानून अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। नये आयकर विधेयक में 622 पृष्ठ और 536 धाराएं हैं। जब आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ, तो इसमें 880 पृष्ठ और 911 उप-धाराएं और खंड थे। वर्तमान कानून में 14 अनुसूचियाँ हैं, जबकि नये कानून में 16 अनुसूचियाँ होंगी। वेतन से की जाने वाली सभी कटौतियों के लिए एक अनुभाग रखा गया है, जिसमें मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण शामिल हैं। कुल आय के अलावा अन्य आय को अनुसूची में रखा गया है। टीडीएस, अनुमानित कराधान, वेतन और कटौती तालिकाएं प्रदान की गई हैं।
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Fri, Mar 21 , 2025, 03:17 PM