Maharashtra Assembly Election : राज्य में आचार संहिता के दौरान अब तक 536 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई

Fri, Nov 15 , 2024, 10:19 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Election Commission of India :  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (maharashtra assembly election) के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में है। 20 नवंबर को वोटिंग (Voting) होगी और राजनीतिक दलों के पास सिर्फ चार दिन बचे हैं. 15 अक्टूबर 2024 से राज्य में आचार संहिता लागू हो गई. इसके बाद से पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में अब तक 536 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती सामान और कई अन्य सामान शामिल हैं।
अब तक 6 हजार 382 शिकायतें मिल चुकी हैं
चुनाव आयोग के मुताबिक, पिछले महीने महाराष्ट्र में आचार संहिता (Code of conduct) के उल्लंघन की 6 हजार 382 शिकायतें मिली हैं और अब तक 536 करोड़ से ज्यादा का सामान जब्त किया गया है. राज्य में विधानसभा चुनाव ( assembly election) का कार्यक्रम घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू कर दी गई है. इस बीच, 15 अक्टूबर से 14 नवंबर की अवधि के दौरान चुनाव आयोग के सीविजिल ऐप के माध्यम से छह हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को जारी एक पत्र में यह जानकारी दी है. शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित टीम जांच कर उचित कार्रवाई करती है.
15 अक्टूबर से अब तक 536.45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई
15 अक्टूबर से अब तक चलाए गए ऑपरेशन में विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और कीमती सामान सहित 536.45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी. मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचाने के लिए यह जब्ती की गई है। एमसीसी चुनाव आयोग द्वारा तैयार दिशानिर्देशों का एक सेट है, जो यह बताता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान कैसा आचरण करना चाहिए।
आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई
चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव में भाग लेने वाले सभी दलों और उम्मीदवारों को इस आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है. इस बीच चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आचार संहिता को लेकर जानकारी दी गई है कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इसका पालन करना होगा.

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