Akshay Shinde Encounter: बदलापुर मामले में ताजा चौंकाने वाली जानकारी! स्कूल ट्रस्टी चाईल्ड पॉर्नोग्राफी में शामिल? न्यायालय में याचिका

Wed, Sep 25 , 2024, 12:14 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Badlapur Case: बदलापुर के एक स्कूल में चार साल की दो छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न (sexual harassment) के आरोप में गिरफ्तार अक्षय शिंदे (Akshay Shinde) पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. सूचना अधिकार कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने आरोप लगाया है कि स्कूल के ट्रस्टी मानव तस्करी (human trafficking), बाल पोर्नोग्राफी (child pornography) में शामिल हैं. इस संबंध में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की है और इस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है.

बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन (local police station) में शिकायत दर्ज की गई थी कि बदलापुर अत्याचार मामले में मामला दर्ज होने के अगले दिन संबंधित स्कूल से एक और लड़की लापता हो गई है. मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है. घटना वाले दिन स्कूल से सीसीटीवी फुटेज गायब करने वाला कर्मचारी और स्कूल ट्रस्टी अब भी फरार हैं. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल के ट्रस्टी मानव तस्करी, बाल अश्लीलता में शामिल हैं.अक्षय शिंदे को यह डर सता रहा था कि अगर वह मुंबई हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति के सामने जाएंगे तो मामला अलग मोड़ ले सकता है. याचिका में मांग की गई है कि केस को तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए.

कैसा था अक्षय शिंदे का एनकाउंटर?
ठाणे पुलिस के मुताबिक, ठाणे क्राइम ब्रांच (Thane Crime Branch) के अधिकारी शिंदे को पूछताछ के लिए तलोजा सेंट्रल जेल से पुलिस वाहन में ले जा रहे थे. इसी दौरान मुंब्रा बाइपास के पास अक्षय ने एक पुलिस अधिकारी की बंदूक छीन ली और पुलिस पर गोली चला दी. बाद में आत्मरक्षा में पुलिस की गोलीबारी में अक्षय मारा गया.यह घटना सोमवार शाम की है. ठाणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सोमवार की मुठभेड़ की जांच महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग करेगा.

अक्षय के पिता ने किया कोर्ट का रुख 
पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग की है. अक्षय के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि उनके बेटे की मौत वर्दीधारी लोगों द्वारा की गई एक जघन्य हत्या थी. याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी.

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