Election petition: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वायकर की चुनाव याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया!

Mon, Sep 02 , 2024, 09:05 AM

Source : Uni India

मुम्बई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने सोमवार को एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट के नेता रवींद्र वायकर (leader Ravindra Waikar) को शिवसेना (UBT) उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद वायकर को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को रद्द करने की मांग करने वाली पराजित शिवसेना (UBT) उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की दायर चुनाव याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

गौरतलब है कि अमोल कीर्तिकर ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में मुंबई के उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से अपने निर्वाचन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने 29 जुलाई को वायकर को नोटिस जारी किया था। आज वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे वायकर की ओर से पेश हुए और कीर्तिकर की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। श्री वायकर को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर के लिए तय की है।
न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की एकल पीठ ने 29 जुलाई को वाइकर को नोटिस जारी किया था।

कीर्तिकर श्री वायकर से महज 48 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। श्री वायकर को 4,52,644 वोट मिले, जबकि श्री कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले थे। अपनी याचिका में श्री कीर्तिकर ने उच्च न्यायालय से श्री वायकर के सांसद के रूप में चुनाव को रद्द करने और उसे अमान्य घोषित करने का आग्रह किया। कीर्तिकर ने आगे मांग की है कि उन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्र से विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने मतगणना के दिन ही मतों की पुनर्गणना की मांग की थी, क्योंकि इसमें विसंगति पायी गयी थी।

याचिका में दावा किया गया है कि मतगणना प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों की ओर से कई स्पष्ट और गंभीर चूकें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव के परिणाम पर भौतिक रूप से असर पड़ा है। याचिका में कहा, “चुनाव याचिकाकर्ता (Kirtikar) वास्तविक मतदाताओं के स्थान पर 333 प्रतिरूपणकर्ताओं द्वारा डाले गए अमान्य मतों को गलत तरीके से स्वीकार किए जाने और ईसीआई अधिकारियों द्वारा मतगणना प्रक्रिया से संबंधित नियमों/आदेशों के उल्लंघन के कारण व्यथित हैं, जिससे चुनाव परिणाम पर भौतिक रूप से असर पड़ा है। ” कीर्तिकर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी ने अत्यधिक जल्दबाजी और स्पष्ट मनमानी दिखाई। याचिकाकर्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत से पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग तलब करने की भी मांग की। वायकर के निर्वाचन के खिलाफ यह दूसरी याचिका है। हाल ही में हिन्दू समाज पार्टी के भरत शाह ने भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर श्री वायकर के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर अभी सुनवाई होनी है।

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