RBI fine on IDFC First Bank: रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने केंद्रीय बैंक के कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक(IDFC First Bank) और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) के खिलाफ कार्रवाई की है। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। आरबीआई ने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ऋण संबंधी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है।
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर यह जुर्माना 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021' के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। हालांकि, यह भी साफ है कि इस जुर्माने का इन बैंकों के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। इस बीच आरबीआई ने 4 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है।
इनमें उत्तर प्रदेश की कुंडल्स मोटर फाइनेंस, तमिलनाडु की नित्या फाइनेंस, पंजाब की भाटिया हायर परचेज और हिमाचल प्रदेश की जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांस शामिल हैं। सेंट्रल बैंक की इस कार्रवाई के बाद ये चारों एनबीएफसी अब कारोबार नहीं कर पाएंगी। इन फैसलों का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा आरबीआई ने इन दोनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आरबीआई ने यह कार्रवाई की है। दोनों मामलों में कार्रवाई की गयी।
5 एनबीएफसी ने अपने लाइसेंस आरबीआई को लौटा दिए
एक अलग अधिसूचना में, आरबीआई ने कहा कि 5 एनबीएफसी-ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस इंडिया, इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सरस्वती प्रॉपर्टीज और क्विकर मार्केटिंग- ने कारोबार से बाहर होने के कारण अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं।
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Sat, Apr 06, 2024, 12:19