PF New Rules: खुशखबरी! पीएफ के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, कर्मचारियों का तनाव पल भर में होगा दूर

Tue, Apr 02, 2024, 10:28

Source : Hamara Mahanagar Desk

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) कार्यालय में खुशखबरी की लहार दौड़ गयी है। ईपीएफओ (EPFO) ने पीएफ नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। दस्तावेजों के मिलान को लेकर उन्हें जो भागदौड़ करनी पड़ती थी वह एक बारगी बंद हो गई है। पीएफ विभाग (PF department) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसलिए बार-बार या हर तीन-चार साल में नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कौन सा बदलाव किया गया, इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा...

1 अप्रैल से बदल गया नियम
1 अप्रैल से EPFO ​​ने खाताधारकों को बड़ी सुविधा दी है।अब पीएफ ट्रांसफर करने का झंझट खत्म। अगर कोई पीएफ खाताधारक नौकरी बदलता है तो उसका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए खाताधारक को चालू दस्तावेज जमा कर प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। पीएफ ट्रांसफर करने के लिए उन्हें फॉर्म नंबर 31 भरने की जरूरत नहीं है। इस सुविधा से पीएफ खाताधारकों (PF account holders) को बड़ी राहत मिली है। 

पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत
अब तक नौकरी बदलना काफी आसान रहा है। लेकिन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना इतना जोखिम भरा था। उन्हें पीएफ खाते में जमा रकम को नई नौकरी के पीएफ खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी करनी थी। इसके लिए उन्हें एक विशेष फॉर्म 31 भरना होगा। पुराने HR विभाग से बार-बार पूछना पड़ता था। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ भी, ग्राहकों को नौकरी बदलने पर इस औपचारिकता से गुजरना पड़ता था। अब नौकरी बदलने पर खाताधारक के पीएफ खाते का पैसा अपने आप दूसरी कंपनी के पीएफ खाते में जमा हो जाएगा।

वेतन का 12 फीसदी अंशदान
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में योगदान करना आवश्यक है। इस खाते में कंपनी, नियोक्ता को भी योगदान देना होता है। प्रोविडेंट फंड (पीएफ) निवेश के सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक है। लगभग सभी कर्मचारी पीएफ में निवेश करते हैं। यह निवेश कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

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