पांच साल के लिए पांच सलाहकारों से किया अनुबंध
मुंबई। मनपा प्रशासन ने पानी से संबंधित प्रोजेक्ट जैसे जलापूर्ति, वर्षा जल प्रबंधन, सीवरेज पानी का उपयोग और नदी कायाकल्प जैसी परियोजनाओं के लिए मनपा ने एक सलाहकार पैनल (advisory panel) बनाने का निर्णय लिया है। मनपा ने पांच सलाहकार कंपनियों को पांच साल के लिए अनुबंधित किया है। मनपा पानी की उपयोगिता को देखते हुए पानी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन सलाहकारों का उपयोग करेगी जिससे इन विभागों से जुड़े प्रोजेक्ट समय से पूरे हो जाएंगे.
बता दे कि मनपा का पानी आपूर्ति विभाग, मलनिस्सारण विभाग, बारिश का पानी निकालने का विभाग और दूषित पानी (contaminated water) का ट्रीटमेंट करना इस तरह विभिन्न विभाग है। नदियों को पुनर्जीवित विभाग नहीं है। मनपा प्रशासन भविष्य में होने वाली पानी की समस्या देखते हुए सभी विभागों में सामंजस्य रखने और पानी की समस्या को दूर करने के लिए सलाहकारों का एक पैनल तैयार करने का निर्णय लिया है। इन विभागों के माध्यम से किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन करते समय पहले सलाहकार नियुक्त करना पड़ता है। हर काम के पूर्व सलाहकार की नियुक्ति करने से प्रोजेक्ट में देरी होती है। मनपा ने इसी समस्या को दूर करने के लिए पानी से संबंधित किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के सलाहकारों का एक पैनल तैयार करने का निणर्य लिया है। मनपा ने पानी की उपयोगिता को देखते हुए उस क्षेत्र में अनुभवी सलाहकारों का पैनल बनाकर उनकी सेवाएं लेने की योजना बना रही है. मनपा पांच सलाहकार संस्थाओ का एक पैनल बनाने का निर्णय लिया है। इन सलाहकारों को विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट तैयार करने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने, तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, तकनीकी संरचनात्मक योजना तैयार करने, निविदा प्रक्रिया संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।
सलाहकारों को इस तरह मिलेगा मानधान
परियोजना खर्च ....... सलाहकार की फीस
एक करोड़ तक के प्रोजेक्ट...5 फीसदी यानी साढ़े तीन लाख रुपए
एक से पांच करोड़....साढ़े तीन लाख रुपए और 1 करोड़ से अधिक की रकम पर 2.75 फीसदी
5 से 10 करोड़... 14 लाख 50 हजार रुपए और 5 करोड़ से ऊपर पर अतिरिक्त की रकम पर 2.25 फीसदी
10 करोड़ से 50 करोड़... 25 लाख 75 हजार प्लस 10 करोड़ से ऊपर की राशि पर 1.5 फीसदी
50 करोड़ और उससे अधिक... 85 करोड़ 75 लाख और 50 करोड़ से अधिक की राशि पर 1 प्रतिशत
500 करोड़ से अधिक परियोजना लागत होने की स्थिति में परामर्श शुल्क परियोजना लागत का 1 प्रतिशत होगा।
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Tue, May 09 , 2023, 09:05 AM