विधानसभा में गो सेवा आयोग संबंधी बिल पारित  

Fri, Mar 24 , 2023, 08:12 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

० गोसेवा आयोग बनाने वाला 8वां राज्य
० उम्रदराज गोवंश का कत्ल प्रतिबंधित होगा
मुंबई।
विधानसभा (Assembly) में शुक्रवार को महाराष्ट्र गो सेवा आयोग विधेयक (Cow Service Commission Bill) पारित कर दिया गया। गो सेवा आयोग बनाने वाला महाराष्ट्र देश का आठवां राज्य बन गया है। इसके पहले गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गो सेवा आयोग का गठन हो चुका है। संशोधित कानून में उम्रदराज गोवंश के कत्ल को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही देशी गाय को विकसित करने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा।
पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल (Radhakrishna Vikhe Patil) ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि राज्य में कई दिनों से गो सेवा आयोग स्थापित करने की मांग हो रही थी। विशेष रूप से गोवंश हत्या पाबंदी को लेकर जो कानून बनाया गया है, जिसके दायरे को बढ़ाने के दृष्टिकोण से यह आयोग स्थापित किया गया है। संशोधित कानून के अनुसार उम्रदराज गोवंश के कत्ल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किए गए हैं। साथ ही संकरित गोवंश को विकसित करने और उनके योग्य नियोजन का प्रयास भी यह आयोग करेगा। इस आयोग के बनने से पशुसंवर्धन से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों का सनियंत्रण करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में गोशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है, इसमें सुधार के लिए अच्छे नियमन किए गए तो गोशालाओं का विकास होगा। आयोग का उद्देश्य दूध नहीं देने वाले जानवरों की देखभाल करना भी है। साथ ही देश गाय को विकसित करने पर मुख्य फोकस रहेगा।  
गो सेवा आयोग पशुधन पालन की निगरानी करेगा और दूध न देने वाले पशुओं को बूचड़खाने में भेजे जाने से रोकने के लिए आयोग विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) पशु अधिनियम, 1995 के तहत मवेशियों का कत्ल अवैध है। 24 सदस्यीय आयोग आवारा और दूध न देने वाले मवेशियों को आश्रय देने के लिए स्थापित सभी गौशालाओं की निगरानी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। पिछले सप्ताह कैबिनेट ने महाराष्ट्र गो सेवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। बजट में गो सेवा आयोग के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना था कि वर्ष 2015 के गोमांस प्रतिबंध कानून को सख्ती से लागू करने और मवेशियों की स्थिति में सुधार के लिए गो सेवा आयोग का गठन किया गया है।

गो सेवा आयोग के मुख्य कार्य
० पशु संवर्धन, संरक्षण और कल्याण के लिए कार्यरत संस्था की निगरानी रखना
० राज्य में पशु संवर्धन, कल्याण में लगी संस्थाओं का पंजीकरण
० देशी प्रजातियों के पशुओं के प्रजनन को बढ़ावा देना
० पशुओं के लिए स्वास्थ्य का प्रबंध करना
० राज्य में गोशाला, गोरक्षण संस्थाओं की सहायता और निगरानी  

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