हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु पेट्रोल और डीजल पर 'अनाथ उपकर' लगाने का रखा प्रस्ताव

Fri, Mar 20 , 2026, 02:17 PM

Source : Uni India

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government) ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए विशेष निधि जुटाने हेतु पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 'अनाथ एवं विधवा उपकर (Orphan and Widow Cess)' लगाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) ने मौजूदा वैट ढांचे में संशोधन करने और अनाथों एवं विधवाओं के कल्याण के लिए एक स्थायी निधि व्यवस्था स्थापित करने हेतु 'हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (Amendment Bill, 2026)' प्रस्तुत किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों अनाथों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक स्थिर राजस्व स्रोत आवश्यक है। विधेयक में अधिनियम में एक नई धारा 6-ए जोड़ने का प्रस्ताव है, जो राज्य की कराधान संरचना के भीतर उपकर को औपचारिक रूप से परिभाषित करती है। इस प्रावधान के तहत, राज्य में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (petrol and high-speed diesel) पर पांच रुपये प्रति लीटर तक का अनाथ और विधवा उपकर लगाने का प्रस्ताव है।

उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए, उपकर को एक निर्धारित तरीके से लगाया जाएगा, जिसकी सटीक दर अलग से अधिसूचित की जाएगी। उपकर से प्राप्त राजस्व को एक समर्पित अनाथ और विधवा कल्याण कोष में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग विशेष रूप से लक्षित कल्याणकारी पहलों के लिए किया जाएगा। यह प्रस्ताव ईंधन की खपत जैसे स्थिर और उच्च-लाभ वाले राजस्व स्रोत से कल्याणकारी व्यय को जोड़कर धनराशि को सुरक्षित रखने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है।

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