Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, अदालत ने पीड़िता के परिजनों को सात लाख मुआवज़ा देने का दिया आदेश!

Thu, Feb 05 , 2026, 08:27 PM

Source : Uni India

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले (Rape Case) में विशेष न्यायालय ने गुरुवार को आज आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही पीड़िता के परिजनों को सात लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायाधीश ‘पॉक्सो’ (POCSO) अच्छेलाल काछी की अदालत में पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी हेमंत बंजारे (21 वर्ष) का पीड़िता के घर आना-जाना था। इसी विश्वास का लाभ उठाते हुए आरोपी ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन मार्च 2023 को आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।


इस अपराध की जानकारी तब सामने आई जब 21 मई 2023 को पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों द्वारा पूछताछ किए जाने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि नाबालिग किशोरी गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने खरोरा थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने पीड़िता के भ्रूण और आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया। डीएनए रिपोर्ट में आरोपी का मिलान होने के बाद पुलिस ने हेमंत बंजारे को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, वैज्ञानिक प्रमाणों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
विशेष न्यायालय ने आरोपी हेमंत बंजारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता के परिजनों को सात लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया गया है।

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