ED PNB Bank Assets: ईडी ने धोखाधड़ी के मामले में पीएनबी को 16 करोड़ रुपये की सम्पति वापस दिलायी!

Fri, Jan 30 , 2026, 07:17 PM

Source : Uni India

नयी दिल्ली। प्रर्वतन निदेशालय (Enforcement Directorate), हैदराबाद ने पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) को धोखाधड़ी के मामले में कुर्क की गई 16 करोड़ रुपये की पांच अचल सम्पतियां वापस दिलायी है। क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 19 अक्टूबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज की गयी। ये सम्पति घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स (Ghanshyamdas Gems and Jewels) और उसके प्रबंधकीय साझेदार संजय अग्रवाल के मामले (Sanjay Agarwal case) में धनशोधन मामले में जांच के दौरान कुर्क की गई थीं। अदालत द्वारा वापस की गई अचल सम्पति में तेलंगाना के रंगा रेड्डी और मेडक जिलों में एक भूखंड और खेती की ज़मीनें शामिल हैं। वापस की गई इन सम्पतियों की मौजूदा बाजार कीमत 16 करोड़ रुपये है।

ईडी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) द्वारा घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स और उसके साझेदारों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। उन पर पीएनबी की तरफ से जारी की गई नकली बैंक गारंटी जमा करके स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (State Bank of India) को 250 किलोग्राम सोना जारी करने के लिए धोखे से उकसाने का आरोप था। ईडी की जांच में पता चला कि जब धोखाधड़ी सार्वजनिक हो गई, तो संजय अग्रवाल और उनके भाइयों, अजय कुमार और विनय कुमार ने हैदराबाद के एबिड्स में अपनी दुकान से गिरवी रखा सारा सोने का स्टॉक निकाल लिया और उसे स्थानीय बाजार में नकद में बेच दिया। संजय अग्रवाल ने दिसंबर 2012 में जुर्म की कमाई को अपनी पत्नी के नाम से खोली गई एक नई फर्म में निवेश किया। बाद में, उन्होंने अपने भाइयों और एक कर्मचारी के नाम पर तीन और फर्म खोलीं। उनके परिवार के सदस्यों और उनके नियंत्रण वाली फर्मों के कई बैंक खातों में बिना किसी वजह के काफी नकदी जमा पाया गया।

इसके अलावा जांच में पता चला कि संजय अग्रवाल ने 'श्रीकांत गुप्ता' नाम से नकली पहचान से पासपोर्ट बनवाया था, कई बार विदेश यात्रा की,और अपने गैर-कानूनी पैसे को बढ़ाने के लिए कई बैंक खाते खोले। अवैध कमाई से उनके एक कर्मचारी अविनाश सोनी के नाम पर खरीदी गई एक बेनामी सम्पति का भी पता चला। उन्होंने बताया कि इससे पहले ईडी ने 11 फरवरी, 2022 को संजय अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और उनकी, उनके परिवार के सदस्यों और बेनामियों की नौ अचल सम्पतियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले में ईडी ने 11 अप्रैल, 2022 को हैदराबाद के नामपल्ली में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल किया था। पीएनबी से उसी अदालत में पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत एक प्रत्यास्थापन आवेदन दायर करने का आग्रह किया गया था। ईडी ने कुर्क की गई अचल सम्पति को वापस पाने के लिए अपनी सहमति दी ताकि उन्हें धोखाधड़ी के शिकार बैंक को वापस किया जा सके।हैदराबाद के नामपल्ली में विशेष पीएमएलए अदालत ने अब बैंक द्वारा दायर बहाली याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिससे कुर्क की गई संपत्तियों को वापस पाने का रास्ता साफ हो गया है।

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