मुंबई: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), मुंबई शाखा कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 के उल्लंघन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए, मुंबई के सोनापुर स्थित एक आभूषण शोरूम पर गुरूवार को छापा मारा।
छापेमारी के दौरान, पाया गया कि आभूषण शोरूम ने बिना बीआईएस हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बिक्री के लिए प्रदर्शित किए थे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छापे के दौरान मिले बिना बीआईएस हॉलमार्क वाले लगभग 47 ग्राम सोने के आभूषण जब्त कर लिये गये।
यह उल्लंघन बीआईएस अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आता है, जिसके तहत दो साल तक की कैद या न्यूनतम दो लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बीआईएस अधिकारी ने कहा कि इस अपराध के लिए अदालत में मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
बीआईएस ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बीआईएस केयर ऐप का उपयोग कर उन अनिवार्य उत्पादों की सूची देखें जिन्हें बीआईएस प्रमाणित होना आवश्यक है और खरीदारी से पहले बीआईएस वेबसाइट पर जाकर उत्पाद पर लगे आईएसआई मार्क या हॉलमार्क की वास्तविकता की भी पुष्टि करें।
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