मुंबई: संचार मंत्रालय ने डाक सेवाओं में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब स्पीड पोस्ट पूरे देश में मुख्य रजिस्टर्ड मेल सर्विस होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन एक अतिरिक्त सुविधा के तौर पर उपलब्ध होगा। डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस बदलाव और स्पीड पोस्ट के लिए नए टैरिफ की जानकारी दे दी है। नए सिस्टम के तहत, स्पीड पोस्ट लेटर और पार्सल कानूनी दस्तावेजों और सरकारी सूचनाओं जैसे महत्वपूर्ण सामान को पते पर पहुंचाने की मुख्य सेवा होगी। अब स्पीड पोस्ट में रजिस्ट्रेशन एक अतिरिक्त सुविधा के तौर पर उपलब्ध होगा।
इसके साथ ही, सरकार ने स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए टैरिफ में भी बदलाव किया है। शहर के अंदर डिलीवरी के लिए नए रेट: पहले 50 ग्राम के लिए 20 रुपये; हर 50 ग्राम अतिरिक्त के लिए 2 रुपये; 200 km तक डिलीवरी के लिए: पहले 50 ग्राम के लिए 30 रुपये; हर 50 ग्राम अतिरिक्त के लिए 3 रुपये; 201-1,000 km के बीच डिलीवरी के लिए: पहले 50 ग्राम के लिए 50 रुपये; हर 50 ग्राम अतिरिक्त के लिए 4 रुपये; 1,000 km से ज़्यादा दूरी पर डिलीवरी के लिए: पहले 50 ग्राम के लिए 60 रुपये; हर 50 ग्राम अतिरिक्त के लिए 6 रुपये; और 5 kg से ज़्यादा वजन वाले पार्सल के लिए, हर 500 ग्राम अतिरिक्त के लिए तय शुल्क के हिसाब से टैरिफ होगा।
अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव का मकसद डाक सेवाओं को आधुनिक और आसान बनाना और उन्हें किफायती व बेहतर बनाना है। संचार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इससे रजिस्टर्ड मेल डिलीवरी आसान होगी, सेवाओं में दोहराव कम होगा और इंडिया पोस्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम करेगा।” यह प्रस्ताव और नया टैरिफ सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संवैधानिक संस्थाओं और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री सहित सभी कानूनी संस्थाओं को भेजा गया है।
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