Ban on meat sale: कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (Kalyan-Dombivali Municipal Corporation) ने 15 अगस्त को मांस बिक्री और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। विपक्षी दलों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई है। आज डोंबिवली में कसाई समुदाय ने इस प्रतिबंध का विरोध (Protest) किया और प्रतिबंध हटाने की मांग की। हालाँकि, कल्याण-डोंबिवली नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का फैसला स्थायी है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की पृष्ठभूमि में, कडोम्पा नगर आयुक्त अभिनव गोयल ने कहा है कि हम 15 अगस्त को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की सीमा के भीतर सभी बूचड़खानों और अधिकृत चिकन और मटन विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर अडिग हैं। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को स्थानीय स्तर पर इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल ने कहा है कि हमारा फैसला नया नहीं, बल्कि पुराना है।
कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है!
नगर आयुक्त अभिनव गोयल ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थानीय स्वशासन निकाय उचित समझे तो राज्य सरकार के माध्यम से नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत ऐसे निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि हम 1988 में पारित प्रस्ताव के बाद से इस प्रकार का प्रतिबंध लगाते आ रहे हैं। कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। यह निर्णय वर्षों से चला आ रहा है। इसी प्रकार, अभिनव गोयल ने यह भी कहा कि इस वर्ष भी यह निर्णय लिया गया है।
यह प्रतिबंध केवल बूचड़खानों और अधिकृत विक्रेताओं के लिए है। नगर आयुक्त गोयल ने कहा कि मटन और मछली खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम स्थानीय स्तर पर लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार यह निर्णय लेते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमें स्थानीय स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो हम उस पर विचार करके निर्णय ले सकते हैं।
प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद उचित निर्णय!
नियम तोड़ने वालों के लिए हमारे पास एक लाइसेंसिंग विभाग है, और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि संपत्ति जब्त करने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी एक तरीका है। गोयल ने यह भी कहा है कि अगर 15 तारीख को कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो हम पुलिस के साथ चर्चा करके उचित निर्णय लेंगे। कुछ नगर निगमों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। नागपुर, मालेगांव और अन्य नगर निगमों ने भी ये आदेश जारी किए हैं। हमारे पास 2010 से अब तक के सभी आदेश मौजूद हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर प्राप्त शिकायत पर चर्चा के बाद कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, तो हमें उचित माध्यम से सूचित किया जाएगा।
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Wed, Aug 13 , 2025, 08:22 PM