Rape case: बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद!

Wed, Aug 13 , 2025, 06:59 PM

Source : Uni India

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के एडीजे स्पेशल कोर्ट पास्को (ADJ Special Court POCSO) ने दुष्कर्म (rape) के एक आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुनील शर्मा (Sunil Sharma) ने बुधवार को बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के ग्राम सारंगपुर निवासी सुन्दर उर्फ मनीष ने वर्ष 2023 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र की ही एक किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की थी। पुलिस ने 10 नवंबर 2023 को धारा 376,506 व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर 27 दिसंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था ।

इस अभियोग को आप्रेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आठ गवाह परिक्षित हुए, इसी के परिणामस्वरुप आज 13 अगस्त को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय एडीजे स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहरद्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुन्दर उर्फ मनीष को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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