बेलगावी। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को एक मौलवी को करीब दो वर्ष पहले बेलगावी जिले की एक मस्जिद में नाबालिग लड़की (Minor girl) से कथित तौर पर दुष्कर्म (Rape) करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह घटना कथित तौर पर पांच अक्टूबर, 2023 को हुई थी, जो एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता के ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करने के बाद सामने आयी।
पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर एस. गुलेड (Police Bhimashankar S. Guled)ने आरोपी की पहचान बागलकोट जिले के महालिंगपुरा निवासी तुफैल अहमद दादापीर नागरची (22) के रूप में की थी। बेलगावी जिला पुलिस ने पुनीत केरेहल्ली द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लड़की के पिता पर मस्जिद के प्रबंधन से जुड़े लोगों द्वारा मामले की रिपोर्ट न करने का दबाव डाला गया था।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, ''बेलगावी पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम ने वीडियो के बारे में मुरगोड पुलिस को सूचित किया। जाँच करने पर यह पाया गया कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य थे। हालाँकि, माता-पिता सामाजिक अपमान और लड़की के भविष्य की चिंता का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं थे।'' पुलिस ने नियमानुसार बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचित किया, जिसने औपचारिक शिकायत दर्ज की। इसके आधार पर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच जारी
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Wed, Aug 06 , 2025, 09:47 PM