बेंगलुरु: कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले के सिलसिले में लगभग 100 करोड़ रुपये की 92 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया। यह मामला कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य से जुड़ा है।
जांच एजेंसी ने कहा कि कुर्की की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। जांच के दौरान अब तक की यह दूसरी सबसे बड़ी कुर्की है जिससे मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 400 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले कुर्क की गये लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों में 160 एमयूडीए क्षेत्र शामिल हैं।
एजेंसी के अनुसार नयी संपत्तियां हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटियों और कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पर है जिन्होंने कथित तौर पर वरिष्ठ एमयूडीए अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के ‘प्रॉक्सी’ के रूप में काम किया। इस घोटाले का खुलासा मूल रूप से मैसूर में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के माध्यम से किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार एमयूडीए की भूमि का कथिततौर पर अवैध आवंटन फर्जी दस्तावेजों का उपयोग, आधिकारिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन और आवंटन पत्रों को पिछली तारीख से जारी करने सहित अन्य धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल करके किया गया था।
जांच से पता चला है कि इन अवैध आवंटनों के लिए एमयूडीए के पूर्व आयुक्तों, विशेष रूप से जी.टी. दिनेश कुमार की संलिप्तता पायी गयी । एजेंसी ने खुलासा किया कि रिश्वत कथित तौर पर नकदी, बैंक हस्तांतरण और चल एवं अचल संपत्ति के तौर पर एकत्र की गई थी। इस घोटाले में शामिल अधिकारियों के सहयोगियों और रिश्तेदारों से संबंधित सहकारी समितियों और बैंक खातों के माध्यम से राशि भेजी गई थी।
इस अवैध आय स्रोत का इस्तेमाल कथित तौर पर एमयूडीए की कुछ जगहों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन्हें अवैध रूप से आवंटित कर ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का जाल बुना गया था। एजेंसी ने कहा कि इस बाबत जांच जारी है और अभी कुछ अन्य संपत्तियों की कुर्कियां हो सकती हैं।
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Wed, Jun 11 , 2025, 08:12 AM