जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दुष्कर्म के मामले (rape case) में जेल की सजा काट रहे एक हैवान ने जमानत पर रिहा होने के बाद फिर एक किशोरी के साथ बलात्कार किया जिस पर अदालत ने उसे उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (PACSO) उमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में सजा पाए हुए युवक द्वारा पुनः दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार जिले में सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 5 नवंबर 2020 को रात 12:30 बजे आरोपी राहुल कुमार यादव (Rahul Kumar Yadav) ने उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पुत्री घर वापस आकर सारी घटना की जानकारी दी।
पीड़िता ने न्यायालय में अपने बयान में कहा कि राहुल उसे फोन करके बगीचे में बुलाया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था, फिर अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया और उसके ननिहाल ले जाकर छोड़ दिया। इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ और जमानत पर छूटा। जमानत पर छूटते ही उसने एक अन्य नाबालिग लड़की से पुनः दुष्कर्म किया जिस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई थी। आज शुक्रवार को अदालत ने दुष्कर्मी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अभ्यस्त अपराधी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।



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