नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड (Teacher LT Grade) के 1341 पदों पर होने वाली चयन प्रक्रिया पर रोक जारी रखते हुए मंगलवार को छह प्रश्नों के सही जवाब खोजने के लिये विशेषज्ञ (expert) समिति के पास भेजा है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी (Ravindra Maithani) की पीठ में आज इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाये गये 13 प्रश्नों के संबंध में उनसे जवाब मांगा लेकिन वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाये। अंत में अदालत ने छह प्रश्नों के सही जवाब खोजने के लिये हेमवती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सीबीएसई के सचिव को निर्देश दिये हैं कि वह विषय सम्मत विशेषज्ञों की कमेटी बना कर सही जवाब के साथ तीन सप्ताह में रिपोर्ट अदालत में पेश करें। गौरतलब है कि नवीन सिंह असवाल, दीपिका रमोला और प्रियंका समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अलग अलग याचिका दायर कर कहा गया कि यूकेएसएसएससी की ओर से सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 1341 पदों के लिये चयन प्रक्रिया जारी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से 13 प्रश्नों को अलग अलग कारणों से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि आयोग ने उत्तर कुंजिका में संशोधन कर दिया है जो कि गलत है। आयोग बिना वैध कारण के उत्तर कुंजिका में संशोधन नहीं कर सकता है।
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Tue, Apr 29 , 2025, 09:59 PM