चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर (Chittorgarh city) में पांच वर्षीय किशोरी के साथ ज्यादती (Teenage girl raped) का प्रयास करने के दोषी को न्यायालय ने सात साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। पॉक्सो न्यायालय (POCSO Court)(प्रथम) के विरोध लोक अभियोजक गोपाल जाट ने बताया चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में गत 19 फरवरी की शाम एक मकान में तीन वर्षीय बालिका को अकेला देखकर पड़ौस में रहने वाला इंदौर हाल चंदेरिया (Indore Hall Chanderia) निवासी सलीम कुरैशी उसे बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया और ज्यादती का प्रयास कर रहा था तभी बालिका की मां बच्ची को तलाश करते वहां आ गई और आरोपी को पकड़ लिया।
घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ पुलिस को सौंप दिया। जांच अधिकारी सुनीता गुर्जर ने सात दिन के भीतर मामले में गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की पॉक्सो न्यायालय (प्रथम) में आरोप पत्र पेश किया जिसमें अभियोजन के समर्थन में 15 गवाह एवं 23 दस्तावेज पेश किये। पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने मामले में लगातार सुनवाई की, इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह भी पेश किये गये। पीठासीन अधिकारी ने आज मामले में दिये निर्णय में आरोपी सलीम कुरैशी को अलग अलग धाराओं में सात साल की सजा एवं चालीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना नहीं जमा कराने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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Fri, Apr 25 , 2025, 03:34 PM