केंद्रपाड़ा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत ने एक युवक को नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में गुरुवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 57,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू (Manoj Kumar Sahu) ने बताया कि जगतसिंहपुर जिले के कुजंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंडिकीपुर के जगन सामल ने 18 नवंबर, 2020 को तांतियापाला मरीन थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था। पीड़िता के पिता ने 19 नवंबर, 2020 को तांतियापाला मरीन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जगन को पकड़ लिया और 14 मार्च, 2021 को नाबालिग लड़की को छुड़ाया। जगन को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मामले का फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश प्रज्ञा परमिता राउल ने साक्ष्यों की जांच और 11 गवाहों से जिरह करने के बाद जगन को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 57,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायाधीश ने यह भी फैसला सुनाया कि अगर दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, अदालत ने सिफारिश की कि सरकार नाबालिग पीड़िता को उसके उचित पुनर्वास के लिए छह लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करे।साहू ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), केंद्रपाड़ा के सचिव को मुआवजा राशि मंजूर करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
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Thu, Apr 24 , 2025, 11:01 PM