Minor kidnapping case: नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को सजा!

Wed, Apr 23 , 2025, 07:35 PM

Source : Uni India

दरभंगा। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की बिहार में दरभंगा स्थित विशेष अदालत (Special Court) ने एक नाबालिग के अपहरण मामले (Kidnapping case)में दोषी को आज तीन वर्ष के कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने बुधवार को मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के पचगछिया निवासी दिलीप पासवान के पुत्र सचिन कुमार पासवान को‌ भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात (Vijay Kumar Parijat) ने बताया कि 13 सितम्बर 2022‌ को नाबालिग पिड़िता को सचिन कुमार पासवान बहला-फुसलाकर ले गया और उससे शादी कर ली और आरा में रहने लगा। इसके बाद पिड़िता पर उसके पिता से रुपये का दबाव बनाने लगा। इसके बाद पीड़िता अपने घर लौट गई। पीड़िता के परिजनों ने लहेरियासराय थाना में 14 सितम्बर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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