Paddy cultivation: किसानों को धान की प्रतिबंधित ग्रीष्मकालीन खेती की सशर्त अनुमति’!

Tue, Apr 08 , 2025, 07:22 PM

Source : Uni India

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने ऊधम सिंह (Udham Singh) नगर जिले के बाजपुर तहसील के चार किसानों को प्रतिबंधित ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने की सशर्त अनुमति दे दी है। ये किसान बरसात में उगाई जाने वाली धान की खेती नहीं कर सकेंगे। इस मामले को बाजपुर के चार किसानों सुरजीत सिंह (Surjeet Singh) और तीन अन्य की ओर से चुनौती दी गयी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन की ओर से जिले में धान की ग्रीष्मकालीन खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है। 31 मार्च अंतिम समय सीमा रखी गयी थी। इसके बाद धान की पौध नहीं लगायी जा सकेगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि जिला प्रशासन ने किसानों की धान की नर्सरी को नष्ट करने के आदेश जारी कर दिये हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि तराई में पानी की कमी के साथ ही साल में धान की दो खेती किये जाने से मीथेन गैस उत्सर्जन का खतरा बना रहता है। इससे पर्यावरण को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। किसानों की ओर से अदालत को भरोसा दिया गया कि वह ग्रीष्मकालीन खेती के बाद धान की बरसाती फसल का उत्पादन नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता किसानों को ग्रीष्मकालीन खेती की सर्शत अनुमति दे दी।

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